- Ceiling of guarantee coverage increased to `5 crore
- Reduced the guarantee fee to a minimum level of 0.37% pa
- Trading activity has been aligned with other activities
- Special Benefits to Women Entrepreneurs
- Special Benefits to SC/ST Entrepreneurs
- Special Benefits to ZED certified units
- Special Benefits to Persons with Disability (PwD)
- Special Benefits to UTs of Jammu and Kashmir & Ladakh
- Microfinance Institutions (MFIs) have been made eligible
- गारंटी कवरेज का सीमा `5 करोड़ तक बढ़ाई गई है
- गारंटी शुल्क को न्यूनतम स्तर तक कम कर दिया गया है, जो 0.37% प्रतिवर्ष है
- व्यापार गतिविधि को अन्य गतिविधियों के साथ समरूपित किया गया है
- महिला उद्यमियों को विशेष लाभ
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को विशेष लाभ
- ZED प्रमाणित इकाइयों को विशेष लाभ
- दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) को विशेष लाभ
- जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के संघ शासित प्रदेशों को विशेष लाभ
- माइक्रोफाइनेंस संस्थान (एमएफआई) को पात्र घोषित किया गया है
Latest News & Events
- Ceiling for Guarantee coverage raised from 200 lakh to 500 lakh
- गारंटी कवरेज की सीमा 200 लाख से बढ़ाकर 500 लाख कर दी गई
- Annual Guarantee Fee structure revised and fee reduced to as low as 0.37%
- वार्षिक गारंटी शुल्क संरचना को संशोधित किया गया और शुल्क को घटाकर 0.37% कर दिया गया।
- Increase in the threshold limit for Waiver of Legal Action from 5 lakh to 10 lakh for lodgement of claim by MLI
- एमएलआई द्वारा दावा दायर करने के लिए कानूनी कार्रवाई से छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है।
- Manipur Credit Guarantee Scheme
- मणिपुर क्रेडिट गारंटी योजना
- Option for claim settlement in single instalment now made available
- एक ही किस्त में दावा निपटान का विकल्प उपलब्ध कराया गया है
- New Scheme Introduced - Payment of Annual Guarantee Fee (AGF) in Credit Guarantee Scheme of CGTMSE by Government of Rajasthan under BRUPY Scheme, 2022 New Scheme Introduced - Payment of Annual Guarantee Fee (AGF) in Credit Guarantee Scheme of CGTMSE by Government of Rajasthan under BRUPY Scheme, २०२२
- नई योजना की शुरुआत - BRUPY योजना, 2022 के तहत राजस्थान सरकार द्वारा सीजीटीएमएसई की क्रेडिट गारंटी योजना में वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) का भुगतान नई योजना की शुरुआत - राजस्थान सरकार द्वारा सीजीटीएमएसई की क्रेडिट गारंटी योजना में वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) का भुगतान ब्रूपी योजना, 2022
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INTRODUCTION
Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) is jointly set up by Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MSME), Government of India and Small Industries Development Bank of India (SIDBI) to catalyse flow of institutional credit to Micro & Small Enterprises (MSEs). Credit Guarantee Scheme (CGS) was launched to strengthen credit delivery system and to facilitate flow of credit to the MSE sector, create access to finance for unserved, under-served and underprivileged, making availability of finance from conventional lenders to new generation entrepreneurs. Over the past 22 years, CGTMSE has been instrumental in providing guarantee cover to collateral and/or third party guarantee free credit facilities extended by eligible Member Lending Institution [MLIs] to MSEs.
CGTMSE has created a new landmark by touching the milestone figure of approving guarantees worth `1 lakh crore during FY 2022 - 23. This financial achievement has been an outcome of various key initiative implemented during the financial year.
CGTMSE with its untiring efforts and unflinching commitment to enable the economy to touch the landmark figure USD 5 Tn, as set out by the Hon’ble Prime Minister, coupled with several key initiatives, has assumed a greater role of the enabler in the financial eco-system and have fostered an entrepreneurial mindset across the nation.
Taking note of this achievement of CGTMSE, honourable Prime Minister while expressing his happiness, has rightly said, “We are betting on the entrepreneurial zeal of our youth to propel our economy to even greater heights.” In India’s journey of next economic superpower, guaranteeing loans worth `1 lakh Crore in a single FY may just be a new beginning for CGTMSE.
View More >>भूमिका
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की स्थापना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संयुक्त रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को संस्थागत ऋण के प्रवाह को उत्प्रेरित करने के लिए की गई है। क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करने और एमएसई क्षेत्र को ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने, असेवित, अल्प-सेवित और वंचितों के लिए वित्त तक पहुंच बनाने, पारंपरिक ऋणदाताओं से नई पीढ़ी के उद्यमियों को वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। पिछले 22 वर्षों में, सीजीटीएमएसई ने एमएसई को पात्र सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा प्रदान की गई संपार्श्विक प्रतिभूति और / या तीसरे पक्ष की गारंटी मुक्त ऋण सुविधाओं के लिए गारंटी कवर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
सीजीटीएमएसई ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 1 लाख करोड़ रुपये की गारंटी को मंजूरी देने के मील के पत्थर के आंकड़े को छूकर एक नया कीर्तिमान बनाया है। यह वित्तीय उपलब्धि वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यान्वित की गई विभिन्न प्रमुख पहलों का परिणाम रही।
सीजीटीएमएसई ने अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमरीकी डालर के ऐतिहासिक आंकड़े को छूने में सक्षम बनाने के लिए अपने अथक प्रयासों और अविचल प्रतिबद्धता के साथ-साथ कई प्रमुख पहलों के साथ, वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में सहायक की बड़ी भूमिका निभाई है और पूरे देश में एक उद्यमी मानसिकता को बढ़ावा दिया है।
सीजीटीएमएसई की इस उपलब्धि को देखते हुए, माननीय प्रधान मंत्री ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए ठीक ही कहा है, "हम अपनी अर्थव्यवस्था को और भी अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपने युवाओं के उद्यमशीलता के उत्साह पर दांव लगा रहे हैं।“ भारत की अगली आर्थिक महाशक्ति की यात्रा में, एक ही वित्त वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपये के ऋण की गारंटी देना सीजीटीएमएसई के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है।
और देखें >>- Our Toll Free No. is: 1800222659 Important Note: CGTMSE does not provide any financial assistance. It only gives guarantees for the collateral/ third party guarantee free assistance provided by its Member Lending Institutions viz. Banks/ RRBs/ select financial institutions. "Warning: www.cgtmse-govt.in/ www.cgtmse-gov.in/ www.pmay-gov.in is not our website. Our primary web-site is www.cgtmse.in. The same can also be accessed using www.cgtsi.org.in, www.cgtmse.com, www.cgtmse.co.in and www.cgtmse.org.in. CGTMSE only deals with its MLIs i.e. Banks / Financial Institutions directly. CGTMSE does not grant loan / credit facilities / subsidies nor does it have any Agents / Agencies for arranging loans / credit facilities / subsidies through its MLIs. Anybody dealing with web-sites having deceptively similar web-site addresses shall do so at their own risk and responsibility. Please note that our address has changed. Our new address is: CGTMSE, 1002 & 1003, SIDBI, Swavalamban Bhavan, 1st Floor, C-11, G-Block, BKC, Bandra (E), Mumbai - 400 051.
- हमारा टोल फ्री नंबर है: 1800222659 महत्वपूर्ण नोट: सीजीटीएमएसई किसी भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। यह केवल अपने सदस्य उधार देने वाली संस्थाओं के लिए जमानत/ तृतीय पक्ष जमानत मुक्त सहायता के लिए गारंटी प्रदान करता है। जैसे कि बैंकों/ आरआरबीआर / चुने गए वित्तीय संस्थाओं। "चेतावनी: www.cgtmse-govt.in/ www.cgtmse-gov.in/ www.pmay-gov.in हमारी वेबसाइट नहीं है। हमारी प्राथमिक वेबसाइट www.cgtmse.in है। इसे www.cgtsi.org.in, www.cgtmse.com, www.cgtmse.co.in और www.cgtmse.org.in का उपयोग करके भी देखा जा सकता है। सीजीटीएमएसई केवल अपने सदस्य उधार देने वाली संस्थाओं यानी बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के साथ ही काम करता है। सीजीटीएमएसई कोई ऋण / क्रेडिट सुविधाएं / सब्सिडी प्रदान नहीं करता है और न ही इसके पास कोई एजेंट / एजेंसियां होती हैं जो अपने सदस्य उधार देने वाली संस्थाओं के माध्यम से ऋण / क्रेडिट सुविधाएं / सब्सिडी की व्यव स्था करती हों। किसी भी वेबसाइट के साथ जुड़ी वेबसाइट पतों वाले वेबसाइटों के साथ संबंधित लोग खुद का जोखिम और ज़िम्मेदारी पर जाएंगे। कृपया ध्यान दें कि हमारा पता बदल गया है। हमारा नया पता है: सीजीटीएमएसई, 1002 और 1003, सिडबी, स्वावलंबन भवन, पहली मंजिल, सी-11, जी-ब्लॉक, बीकेसी, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051।